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चरस के साथ पकड़े गये दोषी को दस वर्ष की कैद,एक लाख का जुर्माना

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हरिद्वार। भारी मात्रा में चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने दस वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 31जनवरी 2017 को कोतवाली लक्सर की रायसी चौकी में तैनात उप निरीक्षक ओमकान्त भूषण अपनी पुलिस टीम के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। जब पुलिस टीम रायसी तिराहा से होते हुए कुडी भगवानपुर की पुलिया पर पहुंच कर चेकिंग कर रही थी तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति रायसी की तरफ से आया था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा था। पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया था। नाम पता व पीठ पर टंगे बिट्टू बैग के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुरजीत सिंह उर्फ लाड़ी पुत्र जसवंत निवासी नस्तरपुर लक्सर बताया था। सुरजीत सिंह ने पीठ पर टंगे पिट्टू बैग में चरस होना बताया था तथा यह भी पुलिस को बताया था कि वह चरस को बेचने के लिए बिजनौर जा रहा है। आरोपी के पास मोटरसाइकिल के कागज भी नहीं थे। नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने पर उसके पिट्टू बैग से 1 किलो 100ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भिजवा दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान कराएं गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुरजीत उर्फ लाडी को दोषी पाते हुए 10साल की कठोर कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर 6माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतने के भी आदेश न्यायालय ने दिये है।

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