गुंडा एक्ट के तहत हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: दो शातिर अपराधी किए गए जिला बदर
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हरिद्वार: हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए गुण्डा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने खड़खड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र के दो ऐसे अभियुक्तों को जिला बदर किया है, जो दुःसाहसिक प्रवृत्ति और समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के सख्त निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली नगर पुलिस इन व्यक्तियों के खिलाफ लगातार निगरानी रख रही थी। उनके आपराधिक इतिहास और समाज के लिए खतरे को देखते हुए, पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की। इस संबंध में, पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष ठोस पैरवी की, जिसमें अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों और उनके द्वारा शांति भंग की संभावनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने निम्नलिखित दो अभियुक्तों को जनपद की सीमाओं से बाहर करने का आदेश पारित किया:
* सौरभ सैनी पुत्र बन्टी सैनी, निवासी गुसाई गली, भीमगोडा, कोतवाली नगर, हरिद्वार।
* विष्णु पुत्र विनोद उर्फ दुल्लू, निवासी कुंजगली, खड़खड़ी, कोतवाली नगर, हरिद्वार।
माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आज दिनांक 19 अप्रैल, 2025 को कोतवाली नगर पुलिस ने विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को आदेश की तामील कराई। इसके पश्चात, उन्हें जनपद हरिद्वार की सीमाओं से बाहर कर दिया गया।
पुलिस का यह कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी